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किसी पेमेंट पर TDS कैसे निकालें

ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल या किराया देने से पहले जाँचें कि TDS काटना है या नहीं, किस रेट पर और कितना देना है। टूल Income-tax Act, 2025 के हिसाब से चलता है और पुराना सेक्शन नंबर भी दिखाता है।

स्टेप बाय स्टेप

  1. पेमेंट चुनें। ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल फ़ीस, टेक्निकल सर्विस, किराया, कमीशन, ब्याज, माल की खरीद या पार्टनर की सैलरी।
  2. बताएँ किसे पैसा जा रहा है। व्यक्ति/HUF या बाकी; अगर पाने वाले ने PAN नहीं दिया तो PAN के लिए नहीं चुनें।
  3. GST के बिना रकम लिखें। जब GST अलग दिखाया हो तो TDS GST से पहले की रकम पर लगता है।
  4. इस साल जो पहले दिया वह लिखें। ज़्यादातर लिमिट पूरे साल की हैं; TDS उस पेमेंट से शुरू होता है जो लिमिट पार करता है।
  5. जमा करने की तारीख नोट करें। अगले महीने की 7 तारीख तक (मार्च के लिए 30 अप्रैल)।
  6. वाउचर बनाएँ। voucher.niveshsahayak.in पर TDS सेक्शन और रेट के साथ पेमेंट लिखें।

उदाहरण से समझें

एक ठेकेदार (व्यक्ति, PAN दिया) ₹40,000 + 18% GST का बिल देता है। इस साल उसे यह आपका पहला पेमेंट है, पर ₹30,000 से ऊपर के एक पेमेंट पर ही TDS लगता है। ₹40,000 का 1% TDS = ₹400। ₹47,200 − ₹400 = ₹46,800 दें; ₹400 अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करें।

नियम और तारीखें

1 अप्रैल 2026 से TDS Income-tax Act, 2025 के section 393 में है (194C, 194J, 194I जैसे पुराने सेक्शन ब्रैकेट में)। PAN न हो तो TDS 20% है (section 397)। रेट और लिमिट 5 नवंबर 2026 को जाँचे गए; खास मामलों में अपने अकाउंटेंट से पक्का करें।

आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें

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