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किसी पेमेंट पर TDS कैसे निकालें
ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल या किराया देने से पहले जाँचें कि TDS काटना है या नहीं, किस रेट पर और कितना देना है। टूल Income-tax Act, 2025 के हिसाब से चलता है और पुराना सेक्शन नंबर भी दिखाता है।
स्टेप बाय स्टेप
- पेमेंट चुनें। ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल फ़ीस, टेक्निकल सर्विस, किराया, कमीशन, ब्याज, माल की खरीद या पार्टनर की सैलरी।
- बताएँ किसे पैसा जा रहा है। व्यक्ति/HUF या बाकी; अगर पाने वाले ने PAN नहीं दिया तो PAN के लिए नहीं चुनें।
- GST के बिना रकम लिखें। जब GST अलग दिखाया हो तो TDS GST से पहले की रकम पर लगता है।
- इस साल जो पहले दिया वह लिखें। ज़्यादातर लिमिट पूरे साल की हैं; TDS उस पेमेंट से शुरू होता है जो लिमिट पार करता है।
- जमा करने की तारीख नोट करें। अगले महीने की 7 तारीख तक (मार्च के लिए 30 अप्रैल)।
- वाउचर बनाएँ। voucher.niveshsahayak.in पर TDS सेक्शन और रेट के साथ पेमेंट लिखें।
उदाहरण से समझें
एक ठेकेदार (व्यक्ति, PAN दिया) ₹40,000 + 18% GST का बिल देता है। इस साल उसे यह आपका पहला पेमेंट है, पर ₹30,000 से ऊपर के एक पेमेंट पर ही TDS लगता है। ₹40,000 का 1% TDS = ₹400। ₹47,200 − ₹400 = ₹46,800 दें; ₹400 अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करें।
नियम और तारीखें
1 अप्रैल 2026 से TDS Income-tax Act, 2025 के section 393 में है (194C, 194J, 194I जैसे पुराने सेक्शन ब्रैकेट में)। PAN न हो तो TDS 20% है (section 397)। रेट और लिमिट 5 नवंबर 2026 को जाँचे गए; खास मामलों में अपने अकाउंटेंट से पक्का करें।
आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें
- GST वाली रकम पर TDS। जब GST अलग दिखाया हो तो GST से पहले की रकम इस्तेमाल करें।
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