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TDS › जमा और रिटर्न

TDS जमा करना और TDS रिटर्न फ़ाइल करना

TDS काट लेना सिर्फ़ आधा काम है। टैक्स समय पर सरकार तक पहुँचना और रिपोर्ट होना चाहिए, वरना पाने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता और आपको ब्याज भरना पड़ता है।

जमा करने की तारीखें

TDS किस महीने काटाकब तक जमा करें
अप्रैल से फ़रवरीअगले महीने की 7 तारीख
मार्च30 अप्रैल

अपने TAN के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in, e-Pay Tax) से ऑनलाइन भरें। होम पेज का TDS रजिस्टर आपके सेव किए वाउचर से हर महीने का TDS इन तारीखों के साथ दिखाता है।

तिमाही TDS स्टेटमेंट

हर तिमाही काटने वाला एक TDS स्टेटमेंट फ़ाइल करता है जिसमें हर पाने वाला, PAN, रकम और TDS लिखा होता है। पुराने नियमों में नॉन-सैलरी स्टेटमेंट फ़ॉर्म 26Q था, जिसकी तारीखें 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई थीं। Income-tax Rules, 2026 में फ़ॉर्म के नए नंबर हैं; फ़ाइल करने से पहले अपनी तिमाही का फ़ॉर्म और तारीख ई-फ़ाइलिंग या TRACES पोर्टल पर देख लें।

सर्टिफ़िकेट

स्टेटमेंट फ़ाइल करने के बाद हर पाने वाले का TDS सर्टिफ़िकेट TRACES से डाउनलोड करके उसे दें। पाने वाला क्लेम करने से पहले अपने सालाना टैक्स स्टेटमेंट में TDS जाँचता है।

देर होने पर

मौजूदा रेट और रकम अपने अकाउंटेंट से जाँच लें; नए एक्ट के साथ नंबर और धाराएँ बदली हैं।

हर महीने का रूटीन

  1. TDS वाले हर पेमेंट को वाउचर पर दर्ज करें (धारा, रेट, PAN)।
  2. 1 तारीख को यहाँ का TDS रजिस्टर खोलें और हर धारा का कुल नोट करें।
  3. 7 तारीख तक जमा करें।
  4. हर तिमाही TDS स्टेटमेंट फ़ाइल करें और सर्टिफ़िकेट जारी करें।
अपने अगले पेमेंट पर TDS निकालें।मेकर खोलें
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