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पेमेंट पर TDS कइसे निकालीं
ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल भा किराया देवे से पहिले जाँचीं कि TDS काटे के बा कि ना, कवना रेट पर आ केतना देवे के बा। टूल Income-tax Act, 2025 के हिसाब से चलेला आ पुरान सेक्शन नंबर भी देखावेला।
एक-एक स्टेप
- पेमेंट चुनीं। ठेकेदार, प्रोफ़ेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस, किराया, कमीशन, ब्याज, माल के खरीद भा पार्टनर के पे।
- बताईं केकरा के दिहल जाता। आदमी/HUF भा दोसर; पावे वाला PAN ना देले होखे त PAN खातिर ना चुनीं।
- GST बिना रकम टाइप करीं। GST अलग देखावल होखे त TDS GST से पहिले के रकम पर लागेला।
- एह साल पहिले से दिहल रकम टाइप करीं। ज़्यादातर सीमा पूरा साल खातिर होला; TDS ओह पेमेंट से शुरू होला जवन सीमा पार करे।
- जमा के तारीख लिख लीं। अगिला महीना के 7 तारीख ले (मार्च खातिर 30 अप्रैल)।
- वाउचर बनाईं। voucher.niveshsahayak.in पर TDS सेक्शन आ रेट के साथे पेमेंट लिखीं।
उदाहरण से समझीं
एगो ठेकेदार (आदमी, PAN दिहल) ₹40,000 + 18% GST के बिल देला। एह साल ओकरा के ई रउआ के पहिला पेमेंट बा, बाकिर ₹30,000 से ऊपर के एक पेमेंट पर पहिले से TDS लागेला। ₹40,000 के 1% TDS = ₹400। ₹47,200 − ₹400 = ₹46,800 दीं; ₹400 अगिला महीना के 7 तारीख ले जमा करीं।
नियम आ तारीख
1 अप्रैल 2026 से TDS Income-tax Act, 2025 के section 393 में बा (पुरान सेक्शन जइसे 194C, 194J, 194I ब्रैकेट में)। PAN ना होखे त TDS 20% (section 397)। रेट आ सीमा 5 नवंबर 2026 के जाँचल; अलग किसिम के मामला में अकाउंटेंट से पक्का करीं।
आम गलती आ ओकर सुधार
- GST मिला के रकम पर TDS। GST अलग देखावल होखे त GST से पहिले के रकम लीं।
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