TDS › GST TDS आ TCS
GST TDS आ GST TCS
GST के आपन TDS आ TCS बा, इनकम टैक्स से अलग। ज़्यादातर छोट बिज़नेस के ई खाली दू जगह मिलेला: सरकार के बेचला पर आ ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए बेचला पर।
GST TDS (CGST Act के section 51)
- के काटेला: सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी आ दोसर नोटिफ़ाइड संस्था।
- कब: टैक्सेबल सामान भा सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट पर जेकर वैल्यू (GST बिना) ₹2.5 लाख से ज़्यादा होखे।
- रेट: टैक्सेबल वैल्यू के 2%: एके राज्य के सप्लायर खातिर 1% CGST + 1% SGST, भा दोसर राज्य से 2% IGST।
- रिटर्न: काटे वाला अगिला महीना के 10 तारीख तक GSTR-7 फ़ाइल करेला।
- रउआ खातिर, सप्लायर के: रकम GST पोर्टल पर TDS क्रेडिट के रूप में देखाला। उहँवें accept करीं त ऊ रउआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चल जाला, जेहसे टैक्स भर सकिले।
GST TCS (section 52)
- के वसूलेला: ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ऑनलाइन मार्केटप्लेस), ओकरा जरिए दोसर सप्लायर के कइल टैक्सेबल सप्लाई के नेट वैल्यू पर।
- रेट: 10 जुलाई 2024 से 0.5% (0.25% CGST + 0.25% SGST, भा 0.5% IGST); पहिले 1% रहे।
- रिटर्न: ऑपरेटर अगिला महीना के 10 तारीख तक GSTR-8 फ़ाइल करेला।
- रउआ खातिर: पोर्टल पर TCS क्रेडिट accept करीं; ऊ रउआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहुँचेला। ओकरा के आपन मार्केटप्लेस के सेटलमेंट रिपोर्ट से मिलाईं।
उदाहरण
भोपाल के एगो प्रिंटर राज्य के एगो विभाग के ₹3,00,000 + GST ₹54,000 के फ़ॉर्म सप्लाई करेला। विभाग ₹3,48,000 देला आ ₹6,000 काट लेला (1% CGST ₹3,000 + 1% SGST ₹3,000)। प्रिंटर पूरा बिक्री GSTR-1 में रिपोर्ट करेला, GSTR-3B में टैक्स सामान्य रूप से भरेला, आ ₹6,000 के क्रेडिट accept भइला पर इस्तेमाल करेला।
जवना से गड़बड़ मत करीं
एके पेमेंट पर इनकम टैक्स वाला TDS अलग बा: विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर section 393 (पुरान 194C) के तहत भी TDS काट सकेला। देखीं TDS रेट चार्ट।
आपन अगिला पेमेंट पर TDS अबहीं निकालीं।मेकर खोलीं